सरकारी सेवक रहते पीएम किसान योजना का लाभ लेने पर दो शिक्षक निलंबित
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सरकारी सेवक रहते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा), जमुई ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों मामलों में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए तथा संबंधित शिक्षकों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहला मामला लक्ष्मीपुर प्रखंड के ग्राम नजारी निवासी संजय कुमार की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनी (लक्ष्मीपुर) में कार्यरत शिक्षक शंकर दास के विरुद्ध जांच कराई गई। विभागीय स्तर पर कार्रवाई के निर्देश के बाद 17 जनवरी 2026 को उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके पश्चात बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, लक्ष्मीपुर निर्धारित किया गया है। मामले में उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जाएगा। दूसरा मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंधिया (लक्ष्मीपुर) में पदस्थापित शिक्षक छोटू कुमार से संबंधित है। जांच में यह भी प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने सरकारी सेवक रहते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहने पर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, बरहट निर्धारित किया गया है। इनके विरुद्ध भी अलग से आरोप पत्र जारी किया जाएगा। बताया गया कि दोनों निलंबन आदेश 28 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति से प्रभावी हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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