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बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, ग्राम पंचायतों के नए परिसीमन की अधिसूचना जारी

बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, ग्राम पंचायतों के नए परिसीमन की अधिसूचना जारी



बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन (Delimitation) संबंधी नई अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक पंचायतों का परिसीमन नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा तथा प्रत्येक प्रखंड को इकाई मानकर ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। राजस्व ग्रामों के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा और जहां तक संभव होगा, किसी भी गांव को विभाजित नहीं किया जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायत मुख्यालय सामान्यतः सबसे अधिक आबादी वाले गांव में होगा।

यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्यालय उस गांव में स्थापित किया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सर्वाधिक होगा। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक प्रस्तावित ग्राम पंचायत का प्रारूप संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा। प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आम नागरिक सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इन पर विचार करने के बाद जिला पदाधिकारी अंतिम ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे और इसकी अधिसूचना जिला गजट में प्रकाशित की जाएगी।पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा जारी इस आदेश की प्रति सभी जिला पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पंचायत राज पदाधिकारियों तथा राज्य निर्वाचन आयोग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन (Delimitation) संबंधी नई अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक पंचायतों का परिसीमन नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा तथा प्रत्येक प्रखंड को इकाई मानकर ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। राजस्व ग्रामों के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा और जहां तक संभव होगा, किसी भी गांव को विभाजित नहीं किया जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायत मुख्यालय सामान्यतः सबसे अधिक आबादी वाले गांव में होगा। यह अधिसूचना राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है।

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