शिक्षक पर गंभीर आरोप, महिला सहकर्मी से अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज
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जिला शिक्षा विभाग, मुंगेर द्वारा एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक के विरुद्ध गंभीर आरोपों को लेकर आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया गया है। आरोपित शिक्षक पर महिला सहकर्मी के साथ मानसिक उत्पीड़न, अभद्र भाषा के प्रयोग और शिक्षक मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय से जारी आरोप पत्र के अनुसार, संबंधित शिक्षक द्वारा विद्यालय कार्य के दौरान महिला शिक्षिका के साथ अनुचित एवं अपमानजनक व्यवहार किया गया। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रों के बीच तेज आवाज़ में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और महिला सहकर्मी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–1976 तथा राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई) नियमावली 2023 (संशोधित 2024) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षक से आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिला शिक्षकों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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