
48 घंटे के भीतर करें हथियार जमा, 15 दिनों में दें कारण पृच्छा का जवाब
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जमुई। जिला दंडाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी श्री नवीन ने जिले के 49 लाइसेंसी हथियारों का अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निर्देशानुसार, संबंधित लाइसेंसधारियों को 48 घंटे के भीतर अपने शस्त्र नज़दीकी थाने में जमा करना होगा और इसकी सूचना संबंधित ओहदेदार को देनी होगी। साथ ही, अनुज्ञप्ति निलंबन की सूचना पत्र के जरिए दी जा रही है। पत्र मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर कारण पृच्छा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
तय तिथि तक जवाब नहीं मिलने पर समझा जाएगा कि धारक के पास कुछ कहने को नहीं है और इसके बाद आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के तहत अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने बताया कि 05 से 10 मई तक जिले के सभी थानों में लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए शिविर लगाए गए थे। अनुपस्थित रहने वालों को एक और मौका देते हुए 18 से 30 जून तक तिथि बढ़ाई गई, साथ ही अखबारों में सूचना भी प्रकाशित की गई।
इसके बावजूद जमुई थाना क्षेत्र के 37, झाझा के 08 और चंद्रदीप थाना क्षेत्र के 04 अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समय पर शस्त्रों का सत्यापन नहीं करा पाए। जिला दंडाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।
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