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जिले में नहीं चलेगा बिना पास के वाहन

जिले में नहीं चलेगा बिना पास के वाहन

जिले में नहीं चलेगा बिना पास के वाहन 

जमुई ।आकाश राज
सचिव, परिवहन विभाग  द्वारा  कोरोना 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाक डाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस निदेश के द्वारा सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में सलंग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन या पास के नहीं चलेंगे। यदि निजी वाहनों से कार्यालय, बैंक, अस्पताल, एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान  कार्यस्थल पर जाना हो तो ऐसे वाहनों को पास निर्गत किया जाएगा। आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त  दुपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल लोड नहीं होना हैं । निजी वाहनों से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने की अनुमति नहीं होगी। वाहन चेकिंग के दौरान  घूमते पाए जाने पर मोटर अधिनियम के तहत वाहन जप्त कर लिया जाएगा। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का उपयोग अवश्य करेंगे। पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी  भी  मास्क का प्रयोग करेंगे। पेट्रोल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

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