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मुख्य पार्षद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, पूर्व उपाध्यक्ष जावेद अख्तर ने किया भ्रष्टाचार का आरोप
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बलिया (बेगूसराय), फरोग उर रहमान
बलिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद मोहम्मद जमालुद्दीन के खिलाफ 13 जून को निंदा प्रस्ताव नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 50(4) के तहत पारित किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान वार्ड पार्षद मोहम्मद जावेद अख्तर ने साफ कहा कि “अध्यक्ष द्वारा यह दावा करना कि प्रस्ताव खारिज हो गया, सरासर गलत और भ्रामक है। जावेद अख्तर ने बताया कि कुल 12 पार्षद बैठक में उपस्थित थे, जिनके सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष को अधिनियम की जानकारी नहीं है और वे जनता व पार्षदों को गुमराह कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद की 29 महीनों में केवल 10 बैठकें हुई हैं, जबकि हर महीने बैठक अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लगाया गया। बताया गया कि सफाई एजेंसी के खातों से उनके पुत्र के खाते में लाखों रुपये स्थानांतरित किए गए। साथ ही बिना नक्शा स्वीकृति के करोड़ों की लागत से 5000 स्क्वायर फीट में दो मंजिला इमारत निर्माण का भी आरोप लगाया गया है।
जावेद अख्तर ने चेतावनी दी कि यदि अध्यक्ष का तानाशाही रवैया जारी रहा, तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्चाधिकारियों तक शिकायत की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में कई वार्ड पार्षद एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें शिवनारायण शर्मा, शहजाद उज्जमा सैफी, फैजान अहमद तमीजी उर्फ फैजी, विकास कुमार, बटोरन प्रसाद रस्तोगी, मोहम्मद आफाक अंसारी व मोहम्मद सोहेल शामिल थे। अगर आप चाहते हैं तो इसका छोटा संस्करण, सोशल मीडिया के लिए कैप्शन या वीडियो हेडलाइन भी बना सकता
हूँ।
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