
सद्दाम मियां को एडीजे प्रथम के न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास
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सद्दाम मियां को एडीजे प्रथम के न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास
जमुई । संजीव कुमार सिंहपोक्सो एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। यह फैसला एडीजे प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सुनाया है। झाझा थाना के जामो खरैया निवासी सूचक ममता देवी ने प्राथमिकी में बताया था कि 26 मई 2019 की सुबह करीब साढ़े आठ बजे ज्योति और निशा शौच के लिए गांव के पइन की ओर गयी थी। इसी बीच गांव के ही सद्दाम मियां निशा को घसीटते हुए पइन के तरफ ले गए। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और पत्थर से कूच कर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त उसके साथ चल रही सहेली ज्योति कुमारी ने भी यह बात कबूल की। इस मामले में न्यायालय के समक्ष आठ गवाह प्रस्तुत हुए। गवाहों का बयान सुनने के बाद न्यायालय ने सद्दाम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपया का जुर्माना सुनाया। न्यायालय ने कहा कि जुर्माना नहीं अदा करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने पोक्सो एक्ट की धारा-18 के तहत 5 वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनायी। पोक्सो एक्ट का जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी है। न्यायालय ने बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2014 के तहत दो लाख रूपया अनुशंसित भी किया है। इसके भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजने की बात कही है। मृतका के पिता घटना के वक्त मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे।
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