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मुखिया हत्याकांड में पूर्व मुखिया समेत दो को आजीवन कारावास

मुखिया हत्याकांड में पूर्व मुखिया समेत दो को आजीवन कारावास



चर्चित दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जय प्रकाश महतो हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.एडीजे वन धीरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने दोनो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.बता दे की 3 दिसंबर 2021 की देर शाम दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो को लछुआड़ थाना क्षेत्र के बालड़ा मोड़ के समीप शपथ ग्रहण से पहले अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दिया था ,जिसमे पूर्व मुखिया सहित कुल पांच अभियुक्त एवम चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गई थी ।

मामले में शनिवार को एडीजे वन धीरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने पूर्व मुखिया को मोहम्मद सालिक मोहम्मद जावेद को आजीवन कारावास और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया ।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में बंटी कुमार सिंह जबकि सरकारी पक्ष की ओर से चंद्रभानु सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत किया ।जिसकी सुनवाई करते हुए एडीजे वन की अदालत में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।फैसले के बाद मृतक मुखिया की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि न्यायालय पर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आरोपी को सजा जरूर मिलेगी और आरोपी को सजा मिली।मामले में मुखिया के पुत्र सुजीत महतो के बयान पर पूर्व मुखिया मोहम्मद सालिक मुखिया के भाई मोहम्मद नौशाद मोहम्मद सिकंदर एवं मोहम्मद सालिक के पुत्र मोहम्मद जावेद तथा वलादा गांव निवासी नुनूलाल ताती सहित चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी जिसमें मुख्य आरोपी पूर्व मुखिया मोहम्मद सालिक जमुई कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था ।जबकि जावेद को पटना से गिरफ्तार किया गया था।



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