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26 जुलाई तक अपने-अपने बीएलओ को दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ,बलिया एसडीओ।
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बलिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रखंड व नगर क्षेत्र के बी एल ओ व सुपरवाइजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। जिसकी अध्यक्षता बलिया एसडीओ सह अनुमंडल निर्वाचि पदाधिकारी सुश्री तर्निजा ने की। जब के संचालन सहायक निर्वाचि पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी कुमार कर रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से पूर्व मतदाता सूची को तैयार करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। जिसके अंतर्गत बताया गया है की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस आई आर )का कार्य 25 जून से 26 जुलाई तक डोर टू डोर बी एल ओ जाकर करेंगे। एक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार बी एल ओ उनके घर जाएंगे और उनके दस्तावेज लेकर मतदाता सूची में संलग्न करेंगे।
26 जुलाई के बाद जिन लोगों के द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाने पर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। उक्त बातें प्रशिक्षण शिविर में बलिया एसडीओ तर्निजा ने कही है। अनुमंडल निर्वाचि पदाधिकारी सह एसडीओ तरनिजा ने सभी बीएलओ को सख्त हिदायत दिया है की काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी मतदाताओं को फार्म उपलब्ध कराया जाएगा ।फॉर्म के साथ सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसे मतदाता के द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि एस आई आर के माध्यम से मतदाताओं को तीन कैटेगरी में5 विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में 01,07 1987 के पूर्व जन्म हुआ है। वैसे मतदाताओं को केवल एक प्रमाण बी एल ओ को उपलब्ध कराना है। भाग नंबर दो में 01,07,1987 और 02,12,2004 के बीच हुआ है।इन मतदाताओं को अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र तथा अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र दोनों देना अनिवार्य है।
तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत मतदाताओं को 02,12, 2004 के बाद भारत मे जन्म लिए है ।इन मतदाताओं को तीन प्रमाण जन्म से संबंधित उपलब्ध बी एल ओ को देना है। अपना एवं माता और पिता का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला प्रमाण पत्र तीनों का देना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए 11 प्रमाण पत्र सुझाव के रूप में बताए गए हैं। जिसे मतदाता दस्तावेज के रूप में अपने बी एल ओ को दे सकते हैं। उन सुझाव में नंबर एक में केंद्रीय, राज्य ,पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी का निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश ,पीपीओ। नंबर दो सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 01,07 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। नंबर तीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र । नंबर 4 पासपोर्ट ।
नंबर पांच मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। 6 सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र । नंबर 7 वन अधिकारी प्रमाण पत्र। नंबर 8 सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी ,एससी ,एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र ।नंबर 9 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो। नंबर 10 राज/ स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। नंबर 11 सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र । दस्तावेज शामिल है। आज की बैठक में बलिया प्रखंड व नगर के कुल 125 बी एल ओ तथा 10 सुपरवाइजर उपस्थित हुए।
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